जम्मू में एक वर्ष से अधिक समय से रह रहे लोग मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स मे छपी खबर के अनुसार : जम्मू प्रशासन ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर तहसीलदारों या राजस्व अधिकारियों को शीतकालीन राजधानी जम्मू में रहने वाले लोगों को “एक वर्ष से अधिक समय से” निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया है । निवास प्रमाण पत्र का उद्देश्य मतदाता सूची में नाम प्रविष्टि करने मे मदद करना है।

जम्मू केंद्र शासित प्रदेश में नए मतदाताओं के पंजीकरण, विलोपन, सुधार और पिछले सारांश संशोधन के बाद से पलायन करने वाले या मरने वाले मतदाताओं के स्थानांतरण के लिए मतदाता सूची का अपडेट करने का काम चल रहा है ।

“…मामले में शामिल तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिला जम्मू में विशेष सारांश संशोधन, 2022 के दौरान पंजीकरण के लिए कोई पात्र मतदाता नहीं छोड़ा गया है, सभी तहसीलदार आवश्यक क्षेत्र सत्यापन करने के बाद निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं। इस उद्देश्य के लिए जिला जम्मू में एक वर्ष से अधिक समय से रहने वाले व्यक्ति, “जिला चुनाव अधिकारी और उपायुक्त, जम्मू, अवनी लवासा ने आदेश में कहा।

लवासा ने उन दस्तावेजों को भी सूचीबद्ध किया जो निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होंगे। कुछ पात्र मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के लिए मतदाता के रूप में पंजीकरण में कठिनाइयों का सामना करने के बाद यह निर्देश जारी किया गया था।

निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकृत दस्तावेजों की सूची:

  1. एक वर्ष के लिए पानी/बिजली/गैस कनेक्शन
  2. आधार कार्ड
  3. राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक/डाकघर की वर्तमान पासबुक
  4. भारतीय पासपोर्ट
  5. किसान बहियों सहित राजस्व विभाग का भू-स्वामित्व अभिलेख
  6. पंजीकृत किराया/लीज डीड (किरायेदार के मामले में)
  7. अपने घर के मामले में पंजीकृत बिक्री विलेख

पात्र मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया है कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए निर्देश में उल्लिखित निवास के अलावा अन्य निवास का प्रमाण भी स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे मामलों में, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा क्षेत्र सत्यापन अनिवार्य होगा।

“उदाहरण के लिए, बेघर भारतीय नागरिक जैसी श्रेणियां जो अन्यथा निर्वाचक बनने के लिए पात्र हैं, लेकिन उनके पास सामान्य निवास का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी क्षेत्र सत्यापन के लिए एक अधिकारी को नामित करेंगे …,” आदेश पढ़ा।

गैर-स्थानीय लोगों को मतदाता के रूप में शामिल किए जाने पर भाजपा को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्त की गई गंभीर चिंता के बीच यह आदेश आया है। तत्कालीन मुख्य चुनाव अधिकारी हिरदेश कुमार ने अगस्त में कहा था कि मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन के बाद जम्मू-कश्मीर को लगभग 25 लाख अतिरिक्त मतदाता मिलने की संभावना है।

फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस की और से बयान आया की “सरकार जम्मू-कश्मीर में 25 लाख गैर-स्थानीय मतदाताओं को जोड़ने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रही है और हम इस कदम का विरोध करना जारी रखते हैं। भाजपा चुनाव से डरती है और जानती है कि यह बुरी तरह से हार जाएगी। जम्मू-कश्मीर के लोगों को इन साजिशों को मतपत्र में हराना होगा।

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